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UP चुनाव: समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज

यूपी डेस्क: समाजवादी पार्टी को कैराना से नाहिद हसन को प्रत्याशी घोषित करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि चुनाव में उम्मीदवार तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा ने उल्लघंन किया है। इसके लिए उसकी मान्यता समाप्त की जाए।

समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का रिकॉर्ड नहीं किया जारी

उपाध्याय ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतारा है,उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सपा ने अपने ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट पर सपा ने जारी नहीं किया। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसकी जानकारी नहीं दी गई।

विरोध के बाद सपा से काटा नाहिद हसन का टिकट

उपाध्याय ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में मांग की है कि सपा अध्यक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। ऐसे में चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। हालांकि नाहिद हसन को यूपी पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी उनका टिकट भी काट चुकी है।

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