ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद
शिवलिंग पर कार्बन डेटिंग का फैसला टला
वाराणसी कोर्ट 11 अक्टूबर को करेगा सुनवाई
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का फैसला टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। दरअसल ज्ञानवापी मामले में वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष पूजा करने की मांग करता रहा है। ऐसे में मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में पूर्व में ही सुनवाई चल रही थी। इस पर दोनों पक्षों की जिरह अब तक पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले को लेकर कोर्ट निर्णय सुनाने वाला था।
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बता दें कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन मामले में कुल 5 वादी महिलाएं हैं। जिनमें से चार वादी महिलाओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने सर्वे के दौरान वजू खाने में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग के लिए याचिका दी थी। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वादी राखी सिंह के वकील की तरफ से इसका विरोध किया गया। राखी सिंह के वकील का कहना है कि किसी तरह की वैज्ञानिक जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया था।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी की तरफ से विरोध जताते हुए कहा गया कि कार्बन डेटिंग उन चीजों की होती है जो कार्बन को अवशोषित करे। पेड़-पौधों से लेकर मरे हुए इंसान और जानवर की हड्डियों की जांच की जा सकती है। लेकिन किसी लकड़ी या फिर पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि ये कार्बन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग पर पूजन का अधिकार और ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक संबंधी मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगली तारीख मंगलवार तय कर दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के सीनियर डिवीजन जज महेंद्र पांडेय के बेंच ने इस मामले पर अगली तारीख दी है।
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