विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति होगी कुर्क
एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किए आदेश
कोर्ट से भगोड़ा घोषित है अब्बास अंसारी
लखनऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ की विशेष अदालत ने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट की तरफ से भगोड़ा भी घोषित किया गया है। जिसके बाद से यूपी पुलिस लगातार अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी कर रही है। लेकिन उसका अबतक कोई भी सुराग नहीं लगा है। जिसके बाद महानगर पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट से अब्बास की संपत्तियों को कुर्क करने की इजाजत मांगी थी।
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जिस पर लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अब्बास अंसारी को 17 नवंबर तक कोर्ट में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी कर एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने और लाइसेंस को बिना अनुमति लखनऊ से नई दिल्ली स्थानांतरित कराने का आरोप है। इस मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद से अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार है और पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है।
अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट ने 84 पुलिसकर्मियों समेत कुल आठ टीमें लगाई गई थी। यूपी पुलिस लखनऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, दिल्ली पंजाब, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में समेत तमाम जगहों पर छापेमारी की थी। लेकिन अब्बास अंसारी कोई पता नहीं चल पाया। इस दौरान पुलिस ने अदालत में फरार घोषित करने के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने अब मान लिया है। अब कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उनके विधायक बेटे की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी पुलिस ने तेज कर दी है।
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