- आज से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं
- देश में 19 चीजों पर लगी रोक
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की लिस्ट
नेशनल डेस्क: देश में आज यानि शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिनपर रोक लगाई गई है।
इन 19 चीजों पर लगी रोक
इनमें थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटी जाने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक, क्रीम, कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं।
भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का आंकड़ा
- सालाना 2.4 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है
- भारत में18 ग्राम प्रति व्यक्ति खपत है
- वैश्विक स्तर पर 28 ग्राम प्रति व्यक्ति खपत है
- 60 हजार करोड़ रुपये का है प्लास्टिक उद्योग
- इसके निर्माण में 88 हजार इकाइयां लगी हैं
- प्लास्टिक उद्योग से 10 लाख लोग जुड़े हैं
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध रूप से इसके निर्माण, जमा और बिक्री पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्रालय ने फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट दी है।