राज बब्बर को आज कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
26 साल पुराने मारपीट के मामले में हुई सजा
सजा कम होने से बब्बर को मिली ज़मानत
यूपी न्यूज: अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को आज लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ में 8500 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राज बब्बर को ये सजा 26 साल पुराने मारपीट के मामले में हुई है, जिसका फैसला आज आया है। राज बब्बर दोपहर करीब 2:30 बजे अपने वकील के साथ एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि सजा कम होने से उन्हें तुरंत ज़मानत भी मिल गई।
2 मई 1996 का है मामला
आपको बता दें राज बब्बर को जिस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है वह 2 मई 1996 की घटना है। मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने वजीरगंज में उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे राजबब्बर और अरविंद यादव समेत कई लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
इसी मामले की सुनवाई के बाद आज विशेष एसजीजेएस अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त राज बब्बर को 2 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। राज बब्बर यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वह राज्यसभा सांसद भी थे।
दूसरे साथी अरविंद यादव की हो गई है मौत
मतदान अधिकारी श्री कृष्ण सिंह राणा की तहरीर पर 23 मार्च 1996 को राज बब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इस प्रकरण की जांच के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस दौरान अरविंद यादव की मौत हो गई। लेकिन 7 मार्च 2020 को राज बब्बर के खिलाफ आरोप तय हुआ था और आज कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।
राज बब्बर लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे उनके रिश्ते मुलायम सिंह यादव से काफी करीबी थे। लेकिन 2006 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह से उनके रिश्ते में दरार आ गई और उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर 2008 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली।