भगोड़े विजय माल्या को अवमानना मामले में सजा
सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई
40 मिलियन डॉलर एक माह में चुकाने के दिए आदेश
नेशनल डेस्क: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को शीर्ष अदालत से झटका लगा है, कोर्ट की अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी को 4 महीने की जेल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये फैसला जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है। इससे पहले कोर्ट ने 10 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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माल्या अदालत के सामने पेश नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में माल्या को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए 30 नवंबर 2021 के अपने पहले के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने और खुद या अपने वकील के माध्यम से दलीलें पेश करने की छूट दी थी। कोर्ट ने माल्या की अनुपस्थिति में सजा की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने में सोचने के लिए समय लिया था। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने सुझाव दिया था कि अदालत उसे पेश होने का अंतिम अवसर देने के बाद मामले को आगे बढ़ा सकती है।
जानकारी के लिए बता दें कि 9 मई 2017 को उच्चतम न्यायलय ने कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।
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