सपा विधायक आजम खान आजम खान दोषी करार
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई तीन साल के लिए जेल की सजा
हेट स्पीच के मामले में आजम खान पाए गए दोषी
यूपी डेस्क: समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान आज रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में आजम खान को तीन साल के लिए जेल की सजा के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आज साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण देने को लेकर आज फैसला सुनाया है। वहीं, 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं।
20 मई 2022 को आजम खान जमानत पर आए थे जेल से बाहर
आपको बता दें कि बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। 20 मई 2022 को आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आए थे। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। उसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है पूरा मामला
यह पूरा मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।
इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।