पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को मिली बेल
पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला
50हजार के निजी मुचकले पर मिली जमानत
दिल्ली डेस्क:- पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को अदालत ने जमानत दे दी है। आसिफ पर शाहीनबाग इलाके में तैनात एक पुलिस अधिकारी के साथ अभद्रता करने के आरोप हैं।
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50 हजार से निजी मुचकले पर मिली जमानत
आसिफ को 50 हजार रुपयेके निजी मुचलके पर जमानत मिली है।साथ ही अदालत ने जमानत शर्तके तौर पर आरोपी पूर्व विधायक को हर महीने संबंधित थानाध्यक्ष के समक्ष पेश होने को कहा है। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की । बता दें कि कथित घटना के बाद खान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
25 नवंबर से हिरासत में है खान
आसिफ मोहम्मद खान की ओर सेवरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्गुता और अलीम मिजाज ने दलील दी कि आरोपी 25 नवंबर से हिरासत में हैं। इतना ही नहीं दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी हो चुका है। आरोपी पूर्वविधायक की जमानत याचिका 29 नवंबर को खारिज कर दी गई थी। उस समय अदालत ने कहा था।कि लोकसेवकों के खिलाफ आरोपी की भाषा, कार्यऔर आचरण को सख्ती से देखा जाना चाहिए और इसकी कड़ी निंदा की जाती है।.
अरीबा खान ने दर्ज की जीत
ज्ञात रहे कि आरोपी खान की बेटी अरीबा खान ने बुधवार को आए निगम के नतीजों में जीत दर्ज कराई है।अरीबा खान ने अबुल फज़ल वार्ड से जीत दर्ज की है। अरीबा ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और पार्षद रहे वाजिद खान को शिकस्त दी है।
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