शर्जील इमाम 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में
इससे पहले अदालत 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज चुकी है
दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में मिली सजा
नेशनल डेस्क: उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने बीते कल यानी गुरूवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शरजील इमाम को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शर्जील इमाम को आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इमाम को संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के दौरान हुए दंगों के सिलसिले में 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। शरजील के वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Read More Stories
- Good News: SBI खाताधारकों की लग गई मौज, Bank ने किया ये बड़ा ऐलान
- भारत के आगे फीके पड़े China के तेवर, राजनाथ सिंह से मिलना चाहते हैं चीनी रक्षा मंत्री
इन पर भी हैं आरोप
इससे पहले अदालत ने उन्हें 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। इस मामले में पिंजरा तोड़ सदस्य और जेएनयू छात्र देवांगना और नताशा दलाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों आसिफ इकबाल तन्हा और गुलफिशा खातून, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, जामिया कोआर्डिनेशन कमेटी सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर, निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, पूर्व छात्र नेता उमर खालिद आदि के खिलाफ भी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं।