संजय भंडारी को लाया जाएगा भारत
कोर्ट ने दी भंडारी के प्रत्यर्पण की अनुमति
भंडारी को अगल सेल में रखा जाएगा
भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
नेशनल डेस्क: ब्रिटेन की कोर्ट में संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) के प्रत्यर्पण(Extradition) मामले में भारत (India) की जीत हुई है। कोर्ट (London Court) से अनुमति मिलने के बाद हथियार डीलर संजय भंडारी को अब भारत लाया जाएगा। संजय भंडारी भगोड़े हथियार डीलर (Arms Dealer) है।
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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
हथियार डीलर संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप हैं। भंडारी पर डिफेंस डील (Defence Deal) में रिश्वत लेने के भी आरोप हैं। यूपीए सरकार (UPA Government) के दौरान हथियारों के सौदों में 400 करोड़ से अधिक के रिश्वत लेने के आरोप हैं।
गृह मंत्री के पास भेजा मामला
मामले में सुनवाई इस साल की शुरुआत में हुई थी। लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जिला न्यायाधीश माइकल स्नो (Michael Snow) ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं है। जज माइकल स्नो ने मामले को यूके के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन (Suella Braverman) के पास भेज दिया।
अलग सेल में रहेगा भंडारी
जज माइकल स्नो ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं केवल सरकार की ओर से प्रदान किए गए आश्वासनों के आधार पर ऐसा आदेश दे रहा हूं। उन्होंने भारत सरकार के आश्वासन पर कहा कि भंडारी को नई दिल्ली में तिहाड़ जेल में एक अलग सेल में प्रासंगिक स्वास्थ्य प्रावधानों के साथ रखा जाएगा।
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भंडारी पर आरोप
संजय भंडारी पर कई मामलों में बड़े आरोप लगे हैं। भंडारी पर विदेशी संपत्ति को छिपाने, पुराने दस्तावेजों का उपयोग करने, भारतीय कर अधिकारियों को घोषित नहीं की गई संपत्ति से लाभ उठाने और फिर विदेशी संपत्ति को लेकर अधिकारियों को गलत तरीके से सूचित करने का आरोप है।