आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विवि से हटेंगे कटीले तार
जिला प्रशासन ने वर्ष 2019 में लगवाए थे कटीले तार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से हटाए जाएंगे तार
यूपी डेस्क: सपा के कद्दावर नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से कटीले तार हटाए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को आदेश जारी कर दिए है। यह तार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाए जा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिए थे कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर लगे कटीले तार हटाए जाएं। इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक की ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए है। प्रशासन को भी तार हटाने के आदेश प्राप्त हो गए है।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि तीन-चार दिन में सभी तार हटा दिए जाएंगे। प्रशासन ने पहले यह तार हाईकोर्ट के आदेश पर लगवाए थे। जमीन को लेकर है विवाद जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की जमीन को लेकर विवाद है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद आजम खां पर कानूनी शिकंजा कसा गया तो यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने के मुकदमे दर्ज कराए गए। यूनिवर्सिटी कैंपस में 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति बताते हुए भी मुकदमा दर्ज कराया। 10 मई 2022 को हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम खां को जमानत देते हुए तल्ख टिप्पणी की थी। साथ ही शत्रु संपत्ति की जमीन पर प्रशासन को कब्जा लेने के निर्देश भी दिए। इसके बाद प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लेने के साथ ही चारों ओर कटीले तार लगा दिए थे।
जिसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। कहा इससे यूनिवर्सिटी में कटीले तारों से पढ़ाई में बाधा हो रही है। इसलिए कटीले तार हटाए जाने चाहिएं। हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर भी उनके अधिवक्ता ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, फिर भी कटीले तार नहीं हटाए। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कटीले तार हटाने के आदेश दिए थे।
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