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बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी की अपील: सभी आरोपियों को किया जाए बरी

  •  बाबरी विध्वंस  पर 30 सितबंर को आएगा फैसला
  • लालकृष्ण आडवाणी समेत कई  BJP नेता हैं आरोपी
  • CBIके विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने  फैसला लिखवाना शुरू कर दिया

नेशनल डेस्क: बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला आने वाला है। इस मामले में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं। फैसले से पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सभी आरोपियों को बरी करने तथा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सभी मामलों को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा और अब फैसला आ चुका है। फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, बाबरी विध्वंस के मुकदमें में बहुत से लोगों की सुनवाई हो चुकी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं इसके अलावा जो लोग जीवित भी हैं वे भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जितने भी मुकदमें हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए।

इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या मसला हिंदू और मुसलमान के बीच का एक विवाद बन गया था और यह राजनीति में आ गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है तो सरकार को चाहिए कि इस मसले को पूर्ण रूप से खत्म कर दे। हम यह चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई भी ऐसा काम न करें जो देश की तरक्की में बाधा बने। धर्म के नाम पर यदि कोई भी विवाद रहता है तो इससे देश कमजोर होता है। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के मामले पर जो भी मुकदमे हैं वह जल्दी से जल्दी समाप्त किए जाएं।

लालकृष्ण आडवाणी समेत ये नेता हैं आरोपी

इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह, बीजेपी नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सीएम रहीं उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा समेत 32 लोग आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में 1 सितम्बर से सीबीआई की विशेष अदालत में बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक बहस पूरी कर ली गई थी। जिसके बाद अब सीबीआई के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक अपना निर्णय सुनाने का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत को दिया है।

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