गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई
कृष्णानंद राय मर्डर के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट लगा था
कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा कि गुडें और माफिया का शासन खत्म
Up Desk: गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी पर सजा का ऐलान दोपहर दो बजे होगा। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
अब सभी की नजर अफजाल अंसारी पर कोर्ट के फैसले पर है। अफजाल अंसारी कोर्ट में मौजूद है, जबकि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा है। यह मामला तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा है। 2 साल या अधिक की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है। अफजाल बसपा से सांसद है। वहीं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। आखिरी सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी, तब सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।