सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देगी कांग्रेस
राजीव गांधी के हत्यारों को दी गई रिहाई पर नाराज कांग्रेस
11 नवंबर को दोषियों को कोर्ट ने किया था रिहा
समय से पहले आरोपियों को किया गया रिहा
केंद्र ने भी की केंद्र में पुनर्विचार याचिका दायर
नेशनल डेस्क :-पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में 6 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ कांग्रेस (congress)की ओर से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट(supream court) में आवेदन दायर किया जाएगा। राजीव गांधी के हत्यारों को समय से पहले रिहा किया जाने से कांग्रेस काफी नाराज चल रही है। इस मामले में केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है।
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कोर्ट ने दिए थे रिहाई के आदेश
बता दें कि 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था।कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर(Sriperumbudur) में एक जनसभा के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी।
अच्छा आचरण को बताया जा रहा रिहाई की वजह
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजीव गांधी हत्याकांड(rajeev gandhi hatyakand) के सभी दोषियों का जेल में आचरण अच्छा पाया गया। इसके अलावा, सभी ने जेल में रहने के दौरान कई डिग्रियां भी हासिल कीं।सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर एस नलिनी(nalini), जयकुमार(jaykumar), आरपी रविचंद्रन(rp ravichandran), रॉबर्ट पियास(robort piyas), सुथेंद्रराजा (Suthendraraja)और श्रीहरन (shreeharan)को रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 18 मई 2022 को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। पूर्व पीएम की हत्या के मामले में पेरारिवलन 30 साल से अधिक की सजा काट चुका था. अन्य दोषी भी 30 साल तक जेल में रहे। सभी को मौत की सजा हुई थी. हालांकि, बाद में इसे आजीवन कारावास(Life imprisonment) में तब्दील कर दिया गया था।