दिल्ली दंगे के 9 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
जो आरोप लगाए गए वो नहीं हुए साबित
आरोपियों को मिला संदेह का लाभ
(नेशनल डेस्क) लगभग तीन साल पहले 2020 में देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए दंगे के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य अपराधों के मामले में एक अदालत ने सोमवार को 9 लोगों को बरी कर दिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा मेरा मानना है कि हेड कांस्टेबल विपिन की एकमात्र गवाही भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, जिसने चमन विहार में शिकायतकर्ता की संपत्ति को आग लगा दी थी. ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाता है.
एक हेड कांस्टेबल ही घटना में आरोपितों की मौजूदगी बता रहा है, उसने भी महत्वपूर्ण तथ्य जांच के दौरान बताने में देरी की है। ऐसे में दो या उससे अधिक गवाहों का परीक्षण जरूरी है। सिर्फ एक गवाह का बयान पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इस कारण आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जा रहा है।
दालत ने आरोपी व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने में पुलिस द्वारा देरी सहित संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को राहत दी। सभी नौ व्यक्तियों पर दंगा, गैरकानूनी असेंबली, आगजनी और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि अभियोजन एक उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।अदालत ने यह भी कहा कि कथित अपराधों में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में जानकारी दर्ज करने में एक अस्पष्ट देरी हुई थी।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी मो. शाहनवाज उर्फ शानू, मो. शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मो. फैसल और राशिद उर्फ मोनू को संदेह का लाभ देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की। न्यायाधीश ने कहा, “मेरा मानना है कि हेड कांस्टेबल विपिन की एकमात्र गवाही भीड़ में आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, जिसने चमन विहार में शिकायतकर्ता की संपत्ति को आग लगा दी थी। ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है।
अदालत ने कहा इस गवाह द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने में इतनी देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. कोर्ट ने कहा अगर वास्तव में ऐसी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने औपचारिक तरीके से ऐसी जानकारी दर्ज क्यों नहीं कराई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण में इस तरह की देरी को ध्यान में रखते हुए, मुझे मामले में भी एक से अधिक गवाहों की लगातार गवाही के परीक्षण को लागू करना वांछनीय लगता है.