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सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका, जमानत की याचिका खारिज

  • सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका

  • जैन की जमानत याचिका खारिज

  • हाईकोर्ट में आदेश को देंगे चुनौती

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल

नेशनल डेस्क: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जैन की जमानत याचिकाएं राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन के अलावा दोनों अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी रद्द हो गई हैं।

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जैन की याचिका खारिज

राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई की। जहां सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज हो गई। जैन के वकील ने कहा है कि हाईकोर्ट (Delhi High Court) में हम इस आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ठोस दलीलों को दरकिनार रखा गया।

तीनों आरोपियों को जमानत नहीं

सत्येंद्र जैन और दूसरे आरोपियों पर फैसला 16 नवंबर को आना था। लेकिन 16 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तीन आरोपियों में से एक आरोपी का आदेश अभी नहीं लिखा गया है। कोर्ट ने कहा था कि मामले में सभी तीन आरोपियों की जमानत पर एक साथ फैसला सुनाना है। फैसला लिखवाने और टाइप करवाने में समय लगता है।

जैन के वकील की दलील

11 नवंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को 16 नवंबर को फैसला सुनाना था। लेकिन आज कोर्ट ने जैन की जमानत पर फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल

ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पीएमएलए (PMLA) के तहत परिवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

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