नेशनल डेस्क: निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को एक ही राउंड में मतदान होना है। मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। 20 फरवरी को तीसरे और 23 तारीख को चौथे राउंड की वोटिंग होगी। 27 फरवरी को 5वें, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को सात राउंड का मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।
Uttar Pradesh to go to poll in 7 phases from 10th Feb to 7th March; Punjab, Uttarakhand and Goa to vote on 14th February & Manipur to vote on 27th Feb & 3 March; Counting of votes on 10th March: ECI pic.twitter.com/hxKms5e8hi
— ANI (@ANI) January 8, 2022
15 जनवरी तक सभी राज्यों में रैली, रोड शो,बाइक रैली पर रोक
उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।
चुनाव अधिकारियों को कोरोना की दोनों डोज जरूरी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महामारी से निकलने का यकीन रखना होगा। उन्होंने नियमों के बारे में बताते हुए एक शेर से शुरुआत की। सुशील चंद्रा ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’ चुनाव में तैनात सभी कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। यूपी में 90 फीसदी वयस्कों को कम से एक टीका लग चुका है।
ऑनलाइन भी हो सकेगा नामांकन
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।