यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस की जारी
स्कूलों को करना होगा हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी नियमों का पालन
केवल हायर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खुल रहे स्कूल
नेशनल डेस्क: यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 21 सितंबर से क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूल खुलने के साथ ही इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। ये गाइडलाइंस अनलॉक 4.0 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों से जुड़ी हैं। अभी स्कूल पूरी तरह नहीं खुल सकते, सिर्फ पार्शियल रीओपनिंग होगी, जिसके लिए भी स्कूलों को हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी एसओपीज का पालन करना होगा। अभी स्कूल केवल हायर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खुल रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान और ज्यादा न हो।
गाइडलाइन में ये हैं खास बातें
- सभी स्टूडेंट्स को जहां तक हो सकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए आपस में 6 फिट की दूरी बनाकर रखनी है।
- स्कूल में फेस कवर या मास्क का प्रयोग मेनडेटरी है, यानी लगाना ही लगाना है।
- रेस्पिरेट्री एटिकेट्स को कड़ाई से फॉलो करना है। यानी छींकते या खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा या रुमाल या टिश्यू रखना है और टिश्यू को सही स्थान पर फेंकना है।
- हेल्थ की सेल्फ मॉनीटरिंग करनी है और जरा भी तबियत खराब लगे तो जल्द से जल्द बताना है।
- कहीं भी थूकना सख्त मना है।
- जहां तक संभव हो आरोग्य सेतू को इंस्टॉल करने और प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।
- हाथ गंदे न भी लगें तब भी बार-बार साबुन से धोने हैं और एक बार हाथ धोने में कम से कम 40 से 60 सेकेंड का समय लगाना है।
- इसी तरह एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का भी जहां तक संभव हो प्रयोग करना है और कम से कम 20 सेकेंड तक इससे हाथ साफ करने हैं।