अफजाल अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई टली
गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कोर्ट में फैसला होना था
- गैंगस्टर एक्ट के तहत यह मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था
Up Desk. जेल में बंद कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर संसदीय सीट से बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील की है। पूर्व बसपा सांसद की ओर से यह याचिका 19 मई को दायर की गई थी।
- राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने इस पर बहस के लिए दो दिन का समय मांगा था। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई की तारीख आज यानी बुधवार 24 मई को तय कर दी थी। हाईकोर्ट में अफजाल की ओर से सीनियर वकील उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा था। उपाध्याय ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए कहा था कि दो बार के सांसद और पांच बार के विधायक अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के तहत गैंगस्टर के झूठे मुकदमे में फंसाया गया।
- गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजाई सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष और अफजाल अंसारी को चार साल की सजा मिली है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चार साल की सजा मिलने के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है।
- यूपी के बहुचर्चित भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी पर साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें दोनों अंसारी भाईयों के बहनोई एजाजुल हक का नाम भी शामिल था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। बीते 29 अप्रैल को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अफजाल को चार साल की सजा के साथ-साथ 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया था।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई हैं। संसद की सदस्यता खत्म होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। इस मामले की सुनवाई अब कल यानी 25 मई को होगी।
- अफजाल अंसारी 2019 में गाजीपुर से बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पराजित किया था। अफजाल अंसारी ने एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया है। अब इस केस की सुनवाई 25 मई को होगी।