बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को मामले होगी सुनवाई
बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वहीं योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अपना जवाब दाखिल किया है। अपने जवाब में कहा है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद याचिका दाखिल कर कोर्ट को गुमराह कर रही है। ऐसे में इस याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया जाए। दरअसल, जमीयत ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि बुलडोजर की कार्यवाही सिर्फ मुस्लिम पक्ष को निशाना बनाकर की जा रही है। इस याचिका में कोर्ट से बुलडोजर की करवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा और कहा कि वह जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा विध्वंस के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी।
योगी सरकार ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूपी सरकार ने इस बात से इनकार किया कि सहारनपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी नाबालिक बच्चे को हिरासत में लिया गया। सरकार ने कहा कि प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण का मामला हाइकोर्ट में लंबित है, ऐसे में इसे सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। कानपुर में बुलडोजर मामले में तो याचिका में खुद ही मान लिया गया है कि निर्माण अवैध था। अब कोर्ट ने जमीयत की याचिका पर यूपी और अन्य राज्यों में इस तरह की कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
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