मंत्री नंद गोपाल नंदी दो धाराओं में दोषी करार दिए गए
मंत्री नंदी को एक साल की सज़ा सुनाई गई
बीजेपी नेता जमानत पर हुए रिहा
Up Desk: योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दो धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं, वह आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए. बीजेपी नेता पर आईपीसी की धारा 147 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है
यूपी सरकार के मंत्री पर पांच हजार रुपये का जुर्माना और धारा 323 में 6 महीने की सजा सुनाई गई है. वहीं जुर्माना अदा नहीं करने पर दस-दस दिन की सजा अलग से भुगतनी होगी. हालांकि कोर्ट द्वारा सजा के एलान के बाद अदालत ने मंत्री नंदी को जमानत पर रिहा किया, बीजेपी नेता को कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए जमानत दी.
मंत्री नंद गोपाल नहीं जाएंगे जेल
योगी सराकर के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को सजा मिलने के बावजूद जेल नहीं जाना होगा. दोषी करार दिए जाने और सजा के एलान के बावजूद मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी. क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है, वहीं मंत्री नंदी के साथ ही दो अन्य लोग भी दोषी करार दिए गए हैं. मंत्री समेत बाकी लोगों को आईपीसी की धारा 148- 504- 506 और एससी एसटी एक्ट में बरी कर दिया गया है.
इस मामले में सुनाई गई सजा
मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. बीजेपी नेता नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था. योगी के मंत्री पर आरोप है कि शहर के मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की जनसभा चल रही थी. उस समय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी-डंडों से पिटाई की. इसके साथ ही आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर उनके समर्थक हिंसक हो गए थे
Report: Sayed Raza