कांग्रेस का अकाउंट नहीं होगा बंद
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी राहत
कांग्रेस को कॉपीराइट से संबंधित पोस्ट को हटाना पड़ेगा
कांग्रेस पर लगे आरोप
नेशनल डेस्क:-बेंगलुरु (Bangalore)की एक अदालत द्वारा कांग्रेस और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल (Twitter handle)पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के आदेश पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के आदेश के साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को कॉपीराइट से संबंधित पोस्ट को हटाना पड़ेगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस की कर्नाटक इकाई निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची थी।
कांग्रेस पर लगे आरोप
वहीं, सोमवार को अदालत द्वारा ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक किए जाने के बाद कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा था कि वह इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देने समेत सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 7 नवंबर को ट्विटर पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट में कहा, ‘हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट के प्रतिकूल आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही से न तो अवगत कराया गया और न ही तलब किया गया। आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस मामले में सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं।’
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क्या है मामला?
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी(Rahul gandhi)इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाए गए। इनमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म ‘केजीएफ’ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के आधार पर यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत का नाम है।