पटाखा बैन के खिलाफ याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इंकार
साफ हवा में सांस लेने दीजिए – SC
पराली प्रदूषण पर सुनवाई टली
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में पटाखों पर बैन (Cracker Ban) को रोकने के खिलाफ वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने यचिका खारिज करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता (Petitioner) से कहा कि त्यौहार मनाने के और भी तरीके हैं, आप मिठाइयों (Sweets) पर पैसे खर्च कर सकते हैं।
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‘साफ हवा में सांस लेने दीजिए’
बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी (MP Manoj Tiwari) के वकील ने पराली से हो रहे प्रदूषण (Pollution) का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखने की कोशिश की। कोर्ट ने इसपर कहा कि मामले में बाद में सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने पटाखों पर बैन हटाने को लेकर कहा कि ‘साफ हवा में सांस लेने दीजिए’।
DPCC का सभी पटाखों पर बैन
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल (Ban on Use & Sell) पर पूरे तरीके से बैन लगाने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट में हो सुनवाई – दिल्ली HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय (High Court) के लिए इस तरह के मामले पर स्वतंत्र रूप से गौर करना उचित नहीं है। कोर्ट का कहना है कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने वाला लगता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानून के तहत उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।