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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कोरोना के इलाज पर खर्च को लेकर केंद्र की राज्यों के साथ बैठक 

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को निर्देश

  • कोरोना के इलाज पर खर्च को लेकर राज्यों के साथ बैठक

  • राज्य और केंद्रशासित  प्रदेश  इस मुद्दे पर बनाएंगे योजना

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना महामारी के इलाज पर खर्च के मुद्दे को लेकर एक सप्ताह के भीतर सभी राज्यों के साथ बैठक करे। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस मुद्दे पर योजना बनाने को कहे। इसी के साथ अदालत ने केंद्र सरकार से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का संकलन करने के लिए दूसरे चरण में राज्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक के बाद एक व्यापक रिपोर्ट दायर करने को कहा है।

Supreme Court ने कहा, राज्य कोरोना महामारी के इलाज पर हुए खर्च के संबंध में विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियमों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक, 2009 [Public Health Acts and National Health Bill, 2009] से मदद ले सकती है। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है वहीं महामारी को देखते हुए केंद्र के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 [Disaster Management Act, 2005] के तहत दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। Supreme Court अधिवक्ता सचिन जैन और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार को निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में COVID -19 से संक्रमित रोगियों की उपचार लागत को निर्देशित करने का निर्देश दिया गया है।

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