- सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड पर सुनाया अपना फैसला
- राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने से किया इनकार
नेशनल डेस्क :कोरोना वायरस के चलते पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, बता दें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फंड का बचाव किया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था, कि राज्य और राष्ट्रीय आपदा में राहत कार्यों के लिए पीएम केयर फंड दूसरे किसी फंड पर रोक नहीं लगाते है। केंद्र सरकार ने कहा की पीएम केयर फंड बनाने में रोक नहीं है इस फंड में लोग अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं, यही कारण है कि NDRF में ट्रांसफर होने वाले पैसे की मांग सुनवाई के योग्य नहीं है इसलिए इसे ख़ारिज करना बेहतर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा पीएम केयर्स फंड एक चैरिटी फंड है, यानी रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की कोई भी संस्था या फिर इंसान एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। वहीं 17 जून को वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में हाज़िर हुए थे, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने (सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में उनका जवाब मांगा था।