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मोरबी हादसे मामले में हाईकोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार

  • मोरबी ब्रीज हादसे का मामला

  • हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  • गुजरात सरकार को फटकार

  • मुख्य सचिव को किया तलब

नेशनल डेस्क: मोरबी पुल हादसे (Morbi Bridge Collapse) को लेकर गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार (Gujarat Government) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुल की मरम्मत के लिए सरकार पर खड़े किए हैं।

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मुख्य सचिव तलब

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी मामले में मुख्य सचिव (Chief Secretary) को तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि इतने जरूरी काम के लिए टेंडर क्यों नहीं आमंत्रित किए गए थे? कोर्ट ने सुनवाई के दौराव यह भी पूछा कि इस महत्वपूर्ण काम के लिए मात्र डेढ़ पेज में समझौता कैसे पूरा किया गया?

हादसे में 135 लोगों की मौत

गुजरात (Gujarat) के मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई लोग घायल हुए थे। हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर छह विभागों से जवाब तलब किया था।

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कोर्ट में दलील

वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी मोरबी हादसे मामले पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मामले में सुनवाई सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ करेगी। वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी। तिवारी ने याचिका में कहा कि दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। याचिकाकर्ता ने कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं जिन्हें टाला जा सकता था।

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