उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार उठा रही है कड़े कदम
कोरोना नियंत्रण को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे
नए नियम 6 जनवरी से लागू होंगे
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। लगातार मामलों में बढ़ोतरी देख राज्य भी नई-नई पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार शाम को लखनऊ में टीम 9 के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें राज्य में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि कोरोना नियंत्रण को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे, जिसे लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा. बता दें कि नए नियम 6 जनवरी से लागू होंगे।
क्या है नई गाइडलाइन ?
- राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक के लिए बंद कर दिया है
- किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे बढ़ाया जाएगा. यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा
- सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे
- शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी
- खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी
- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक होगा. अभी पूरे प्रदेश में यह रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है
- स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे
- सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा