बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सुनाई थी सजा
इससे पहले आजम खान की सदस्यता भी हो चुकी है रद्द
यूपी डेस्क: यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद्द हो गई। आजम खान के बाद अब बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द हो गई। बीजेपी विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के खतौली विधायक विक्रम सैनी को सुनाई थी, जिसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें राज्यसभा सांसद ने सतीश महाना से बीजेपी विधायक को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग रखी थी। अब उनकी मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये फैसला किया है।
आख़िरकार कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई है।
उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष को मेरे पत्र के बाद कुछ लोग कह रहे थे की मुझे जन प्रतिनिधित्व क़ानून की पूरी जानकारी नहीं है! सदन की गरिमा के लिए ये कदम अनिवार्य था।
— Jayant Singh (@jayantrld) November 4, 2022
रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आखिरकार कोर्ट के आदेश का संज्ञान लेकर भाजपा के विायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द कर गई है।
इन सीटों पर होगा उपचुनाव
हालांकि बताया जा रहा है कि सजा होने के साथ ही विक्रम सैनी की सदस्यता स्वतः रद्द हो गई थी। लेकिन अब जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। इससे पहले आजम खान की सीट के साथ-साथ खतौली सीट पर भी जल्द उपचुनाव होगा।
साल 2013 में हुआ कवाल कांड
मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए कवाल कांड के बाद हुए झगड़े के मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने 11 अक्तूबर को दो-दो साल कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। विधायक समेत सभी आरोपियों की जमानत अर्जी भी स्वीकृत हो गई थी। निचली अदालत के फैसले पर विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148 ,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था.