लखीमपुर खीरी के प्रभात हत्याकांड मामला
अजय मिश्रा टेनी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली
17 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई
लखनऊ: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में युवा समाजवादी नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अजय मिश्रा टेनी की तरफ से केस को मुख्य बेंच यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की गई है। मंत्री के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वर्तमान अपील के स्थानांतरण सम्बंधी उनकी विशेष अनुमति याचिका पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई हो सकती है लिहाजा मामले में अग्रिम तिथि दी जाए। मामले के वादी पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने इस मामले में अगली तारीख 17 अक्टूबर तय की है। साथ ही यह भी साफ-साफ कह दिया गया है कि, अगली तिथि पर एसएलपी के मात्र लंबित रहने के आधार पर सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। सुनवाई में मंत्री व वादी के वकीलों के बीच कई बार तीखी नोक झोंक हो गई। जिस वजह से असमंज की स्थिति पैदा हो गई।
बता दें कि 8 जुलाई साल 2000 को लखीमपुर के तिकुनिया क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। प्रभात गुप्ता मर्डर केस में पिता संतोष गुप्ता ने मौजूदा समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया है। आरोप लगाया गया कि प्रभात गुप्ता को दिनदहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने उसकी कनपटी पर मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने प्रभात के सीने में मारी थी। जिसके बाद प्रभात गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई।
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