मेट्रो चलने से दिल्ली के लोगों को मिलेगी बढ़ी राहत
स्कूल कॉलेजों अभी बंद रखने का हुआ फैसला
छोटे समारोह को छत के नीचे आयोजन की मंजूरी
नेशनल डेस्क: 31 अगस्त से अनलॉक-3 खत्म और 1 सितंबर से अनलॉक-4 शुरू हो रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए जो दिशानिर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो चल सकेगी। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 का एलान कर लोगों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर दी। गृह मंत्रालय के ताजा दिशानिर्देश के अनुसार दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ सकेगी। दिल्ली को 7 सितंबर से मेट्रो की सुविधा मिल सकेगी।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा बुलाई गई बैठक में मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निर्णय लिया गया कि मेट्रो सेवा शुरू होने पर गृह मंत्रालय सहित संबंधित अन्य मंत्रालयों के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
नये नियमों के अनुसार‘मेट्रो या मेट्रो परिसर में जो भी यात्री थूकता या गंदगी करता हुआ पकड़ा जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं करेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर जानबूझकर बैठ मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।
वहीं अनलॉक 4 में स्कूल औ कॉलेजों को अभी बंद रखा गया है। जबकि 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति दी गई है। लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रखा गया है।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
दिशानिर्देशों के मुताबिक, “राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।”