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Azam Khan Case: आजम खान केस की होगी आज सुनवाई, सजा के विरूद्ध अपील पर फैसला सुनाएगी सेशनकोर्ट

  • सपा नेता आजम खान केस की होगी आज सुनवाई

  • सजा के विरूद्ध अपील पर फैसला सुनाएगी सेशनकोर्ट

  • भड़काऊ भाषण देने को लेकर सुनाई थी 3 साल की सजा

यूपी डेस्क: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। विशेष सत्र अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेगी। पहले इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को होने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेशन कोर्ट को आज यानी 10 नवंबर को ही इस मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाने का आदेश दिया।

BIG setback for AZAM KHAN, SC rejects son Abdullah Azam Khan's plea  challenging Allahabad HC order annulling his election as MLA | India News |  Zee News

देश के नवनियुक्त चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साथ ही चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे। सपा नेता की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

Supreme Court seeks replies of Uttar Pradesh government, EC on plea of SP  leader Azam Khan against disqualification | Deccan Herald

अदालत में चुनाव आयोग की दलील
शीर्ष अदालत में चुनाव आयोग के वकील अरविंद सत्तार ने आजम खान की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नामांकन 17 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। 27 अक्टूबर को दोषी ठहराए गए खान के पास 9 नवंबर तक फैसले को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था लेकिन इस बीच उन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की।

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता की ओर से पेश हुए सीनियर कांग्रेस लीडर और पेशे से वकील पी. चिदंबरम ने कहा कि 27 अक्टूबर को आजम खान को सजा हुई और उसके अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस पर अदालत ने आयोग से पूछा कि क्या हर मामले में अयोग्यता करार दे दी जाती है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के आने तक चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी न करने का निर्देश दिया।

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क्या है पूरा मामला
दरअसल, रामपुर सदर से सपा विधायक रहे आजम खान को साल 2019 के आम चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई और विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसी कारण वहां उपचुनाव होने वाले थे।

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