- कोरोना महामारी के चलते वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर
- 31 दिसंबर तक मान्य होगी दस्तावेजों की वैधता
नेशनल डेस्क: वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मोटर वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद अब ये वैधता 31 दिसंबर तक मान्य होगी। अगर किसी ने वाहन दस्तावेजों के नवीनीकरण या इससे संबंधित अन्य किसी प्रमाण पत्र के लिए फीस जमा करवा रखी है व लॉक डाउन के कारण अगर उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है तो इस जमा शुल्क को वैध माना जाएगा। अगर यह शुल्क जमा नहीं करवाया जा सका है तो 31 दिसम्बर तक कोई विलंब नहीं लगेगा।
ये तीसरी बार है जब ये अवधि बढ़ाई गई है। इससे पहले ये अवधि 30 सितंबर तक की गई थी। ये अवधि 30 मार्च और 9 जून के बाद बार फिर बढ़ाई गई है।
नए फैसले के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।