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अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यम लगाने के लिए पूंजी और जमीन देगी सरकार
अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यम लगाने के लिए पूंजी और जमीन देगी सरकार

अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यम लगाने के लिए पूंजी और जमीन देगी सरकार

  • प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना तहत उद्यम लगाने के लिए पूंजी के साथ ही जमीन भी उपलब्ध कराने की तैयारी
  • पीएम अजय के तहत पात्रता के लिए अनुसूचित जातियां आय सीमा से पूरी तरह मुक्त
  • पहले से संचालित 261 छात्रावासों का मरम्मत कराया जाएगा
  • छह नए छात्रावासों का कराया जाएगा निर्माण 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यम लगाने के लिए पूंजी के साथ ही जमीन भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डाक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि पीएम अजय के तहत पात्रता के लिए अनुसूचित जातियों को आय सीमा से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एससी बेरोजगारों को वरीयता दी जाएगी। - Dainik Bhaskar

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लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि पीएम अजय के तहत अनुसूचित जाति के लोग कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, हथकरघा, उद्योग और सेवा व्यापार आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। निर्मल ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए हर जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाई बनाई जा रही है और राज्य स्तर पर संयोजक की नियुक्ति की जा रही है।

चेयरमैन ने बताया कि इसमें लाभार्थियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा और लाभार्थी द्वारा तैयार उत्पादों का बाजार प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि दलित बाहुल्य गांवों में इन परियोजनाओं के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे और जमीन की व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में छह नए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा और पहले से संचालित 261 छात्रावासों का मरम्मत कराया जाएगा।

निर्मल ने बताया कि पीएम अजय के तहत प्रदेश के 6,171 गांवों को आदर्श गांव के रूप में चिह्नित किया गया है जहां पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, बिजली तथा स्वच्छ ईंधन आदि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सालाना ढाई लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को इस योजना में वरीयता दी जाएगी और प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। उद्यम लगाने के लिए शेष पूंजी बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

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