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ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी बात, 12 जुलाई को कोर्ट में अगली सुनवाई

  • ज्ञानवापी, श्रृंगार गौरी केस की आज की सुनवाई पूरी

  • न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने आज रही अपनी बात

  • 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष रखेगा लीगल प्वाइंट

यूपी: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में आज यानी 4 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखा। अब इस मामले में 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बता दे कि जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को दोपहर दो बजे से सुनवाई हुई। इस दौरान आपत्ति में उठाए गए बिंदुओं को अंजुमन इंतजमिया मसाजिद के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कोर्ट में दलील पेश की। अब अगली तारीख पर वाद के खारिज किए जाने के आधार को स्पष्ट करेंगे।

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पिछली तिथि पर 30 मई को दो घंटे चली सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से दाखिल वाद के 52 बिदुओं में से मस्जिद पक्ष के वकील अभयनाथ यादव 36 बिंदु तक ही अपनी बात रख सके थे। इसके बाद अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख (चार जुलाई) तय कर दी थी। ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के दैनिक पूजन-अर्चन की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं के विग्रह संरक्षित करने को लेकर दायर मुकदमे की सुनवाई 23 मई से जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुए मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए। इसकी सुनवाई सिविल जज की अदालत से जिला जज को स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि 18 अगस्त 2021 को नई दिल्ली की राखी सिंह व बनारस की चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, मंजू व्यास व सीता साहू ने ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा-अर्चना व परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मुकदमा दायर किया था। वादी पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मौके की वस्तुस्थिति जानने के लिए वकील कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ प्रतिवादी की ओर से दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी निगाहें जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई पर टिकी हैं।

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