खुलासे के बाद आरोपियों की बदली गयी धाराएं
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा हैं मुख्य आरोपी
हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की हुई थी मौत
यूपी डेस्क: लखीमपुर कांड को चल रही एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या की साजिश सोच-समझकर रची गई थी। सभी आरोपियों पर जानबूझकर तैयारी करके अपराध करने का आरोप तय किया गया है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। अब IPC की धाराओं 279, 338, 304 A को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 की धाराएं लगाई गई हैं। वहीं मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है।
इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर दर्ज मुकदमे में धाराओं के बदलाव के लिए विवेचक विद्या राम दिवाकर ने कोर्ट में अर्जी दी है। सीजेएम कोर्ट में दाखिल अर्जी में विवेचक ने सभी आरोपियों पर बलवा, हत्या के साथ जानलेवा हमला, गंभीर चोट पहुंचाने, एक राय होकर अपराध करने और शस्त्र अधिनियम की धाराएं रिमांड में बढ़ाने की मांग की है।