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UP News: वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, बेनियाबाग कब्रिस्तान हत्याकांड मामले में तीन को फांसी और एक महिला को आजीवन कारावास

  • जिला न्यायाधीश ने सुनाया बड़ा फैसला

  • हत्या के मामले में तीन को फांसी की सजा

  • महिला आरोपी को आजीवन कारावास

वाराणसी: वाराणसी के बेनियाबाग स्थित कब्रिस्तान में हुई चार लोगों की बहुचर्चित हत्याकांड में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 10 साल चली कोर्ट की कार्यवाही और तमाम तारीखों के बाद चार आरोपियों में से 3 को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए आरोपी अमजद, रमजान व अरशद को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जबकि एक महिला आरोपित शकीला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी महिला पर 75 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के अनुसार सरायगोवर्धन, चेतगंज निवासी सईद उर्फ काजू ने 16 जून 2012 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादी, उसके दो भाई मो. शफीक उर्फ राजू और मो. शकील उर्फ जाऊ, भतीजे चांद रहीमी व शालू के साथ बाबा रहीम शाह की मजार से निकलकर घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अमजद, इकबाल राइन, अरशद, रमजान व अमजद की पत्नी शकीला व उसकी बेटी शबनम आदि ने कब्रिस्तान के समीप घेर लिया और डंडे से हमला कर दिया। सिर व शरीर लहूलुहान हो गया। शोर सुनकर मजार की साफ-सफाई करने वाले कामिल और भतीजा बीच बचाव को पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी मारा-पीटा। पिटाई से मौके पर ही वादी के भाई शफीक उर्फ राजू व कामिल की मौत हो गई। अन्य घायलों को वादी व मोहल्ले के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एक और भाई शकील उर्फ जाऊ की मौत हो गई। वहीं, इस घटना में गंभीर रूप से घायल भतीजे चांद रहीमी की कुछ दिनों बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

इस मामले में चार अभियुक्‍त बनाए गए थे। इस प्रकरण में लंबे समय से सुनवाई के दौरान अभियुक्‍तों की वारदात में संलिप्‍तता सामने आई थी। इसमें महिला अभियुक्त शकीला, अमजद, रमजान और अरशद को दोषी करार दिया गया। जबकि इकबाल राइन पर आरोप सिद्ध न होने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला और वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा था।

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