चुनाव आयोग ने जारी किया प्रत्याशी का चुनावी खर्च
10 हजार नकद और 28 लाख रूपए खर्च लिमिट
कोरोना महामारी के चलते 2 लाख रूपए अधिक बढ़ाने की मांग
बिहार डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि प्रत्याशी 10 हजार नकद और 28 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए कानून मंत्रालय को पूर्व मंे ही पत्र लिख दिया और चुनाव के प्रचार – प्रसार के खर्च में 2 लाख रूपए और बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखना है।
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अनुमति के बाद जारी की जाएगी अधिसूचना
चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून मंत्रालय की सहमति के बाद ही खर्च बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, अभी तक जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रत्याशी सिर्फ 28 लाख रूपए ही खर्च कर सकता है। कानून मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद अगल से अधिक सूचना जारी की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी 2 लाख रूपए अधिक रूपए खर्च कर सकेंगे।
चुनाव पर कोरोना का प्रभाव
बता दें कि बिहार में भी कोरोना का प्रभाव अत्यधिक है। शुक्रवार को कोरोना के 1147 मरीज सामने आए है। इसके बाद यह संख्या बढ़कर 13,111 हो गई है। वहीं अभी तक इस संक्रमण के फैलने के सटीक लक्षण सामने नहीं आए है। सतर्कता बरतते हुए कोरोना पाॅजिटिव हुए मरीजों की अलग से वोटर लिस्ट तैयार होगी। पाॅजिटिव हुए वोटर्स की अलग से लाइन बनकर वोटिंग करने का प्रबंध किया जा सकता है। कोरोना संक्रमित हो चुके मरीजों को सबसे अंत में वोट डालने का मौका दिया जाएगा।