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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला , प्रत्याशी 10 हजार से अधिक का लेनदेन नहीं कर सकेंगे

  • प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे 10 हजार से अधिक का लेनदेन
  • कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने उठाया कदम
  • 10 हजार से अधिक व्यय डिजिटल माध्यम के तहत करे

बिहार डेस्क: कोरोना संक्रमण के कारण आम जनता की जीवनशैली पर अधिक प्रभाव पड़ा है। यह बीमारी कैसे फैल रही है वैज्ञानिक भी अभी तक इसके सटीक विष्लेषण पर नहीं पहुंचे है। लेकिन इससे बचाव के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी है ताकि इस बीमारे से बचा जा सके। वहीं कोरोना संक्रमण का असर अब चुनाव पर भी दिखने लगा है।

10 हजार से अधिक का लेनदेन नहीं कर सकते

चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की लिमिट जारी की दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण कोई भी प्रत्याशी किसी एक व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में 10 हजार से अधिक का नकद, चंदा या अंशदान नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशियों को जारी लिमिट कुल 28 लाख रूपए है। हालांकि चुनाव आयोग ने ही कोरोना के चलते 2 लाख और अधिक बढ़ाने की मांग कानून मंत्रालय से की है।

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10 हजार से अधिक का लेनदेन डिजिटल होगा

चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण के चलते दिशा निर्देश दिए है कि संपूण चुनाव अवधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या एक व्यक्ति से चुनाव संबंधी लेनदेन 10 हजार से अधिक का व्यय आरटीजीएस या ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि 10 हजार से अधिक का व्यय किसी राजनीतिक दल द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भुगतान अभ्यार्थी के निर्वोचन बैंक खाते से जुड़े किसी एकाउंट पेयी चेक या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से नहीं किया गया हो। इससे अधिक के लेनदेन के लिए चेक और अन्य माध्यम का उपयोग करना होगा।

गौरतलब है कि बिहार चुनाव में तैयारियों जोरों पर है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं सभी पार्टी जनता को साधने का भरपूर प्रयास कर रही है। ऐसे भाजपा ने जनता से सीधा जुड़ने के लिए जनता से ही विजन डाॅक्यूमेंट पर सुझाव मांगा है।

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